नई दिल्ली : जिन निजी पीएफ ट्रस्टों द्वारा ऑनलाइन रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है, उनके खिलाफ भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सख्त रुख अपना लिया है. ईपीएफओ ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से ऐसे 700 पीएफ ट्रस्टों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. उल्लेखनीय है कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा की गई समीक्षा में यह बात सामने आई कि 700 से अधिक निजी पीएफ ट्रस्टों द्वारा ऑनलाइन रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है. कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आयुक्त ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को इन ट्रस्टों द्वारा ऑनलाइन रिटर्न भरे जाने पर जोर दिया है. अन्यथा ऐसा न करने वाले ट्रस्टों के खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई का भी निर्देश दिया. ऐसे ट्रस्टों को मिली छूट भी रद्द करने की बात कही. इसके साथ ही ईपीएफओ ने इन ट्रस्टों को अपने 84 लाख सदस्यों को एसएमएस, ईमेल या मोबाइल ई-पासबुक के जरिये पीएफ अंशदान की जानकारी प्राप्ति के दो दिन के भीतर भेजने के भी निर्देश दिए. स्मरण रहे कि ईपीएफओ ने 2014 में निजी पीएफ ट्रस्टों के लिए ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य कर दिया था. ये निजी ट्रस्ट अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि राशि का प्रबंधन खुद करते हैं. यह भी देखें बिज़नेस मीटिंग के दौरान न करे ऐसी गलती काम कोई भी हो सफलता जरूर मिलेगी