EPFO में होगा पुराने खातों का विलय

नई दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने 4.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स को सेवा की नई सौगात दी है. इस सेवा की मदद से आप अपने सभी पुराने पीएफ खातों को मौजूदा यूएएन नंबर (यूनीवर्सल पोर्टल अकाउंट नंबर) के साथ मर्ज (विलय) करा सकेंगे.

बता दें कि इस खास सुविधा के अंतर्गत ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स अपने पुराने 10 पीएफ खातों को एक बार में अपने मौजूदा यूएएन नंबर के साथ मर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध कराई है .जबकि फिलहाल ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को यूएएन पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से यूएएन का उपयोग कर एक अलग ट्रांसफर क्लेम फॉर्म भरना पड़ता है.इस नई सुविधा के लिए यूएएन का सक्रिय होने के साथ ही उसका बैंक खाता और आधार एवं पैन से लिंक होना भी जरूरी है.

उल्लेखनीय है कि इस बारे में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ईपीएफओ ने 'एक कर्मचारी, एक ईपीएफ अकाउंट' के उद्देश्य से इस सुविधा को और आसान बना दिया है. ईपीएफओ ने इस सप्ताह के आरम्भ में ही अपने 120 से अधिक कार्यालयों को इस सेवा का उपयोग शुरू करने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए सब्सक्राइबर्स को अपना चालू यूएएन नंबर, मेंबर आईडी और मोबाइल नंबर देकर सत्यापन कराना होगा उसके बाद ही पुराने खाते मर्ज हो पाएंगे.

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