उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से एक बड़ी घटना सामने आ रही है यहाँ शहर के कलेक्टर आशीष सिंह ने चीनी मांझा के क्रय,विक्रय एवं भंडारण को लेकर धारा 144 के तहत प्रतिबंधित कर दिया है। उनका स्पष्ट निर्देश है कि अगर कोई भी शख्स नियम का उल्लंघन करेगा तो उसकी अचल संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। वही इस चेतावनी को हल्के में लेने वाले कारोबारी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। नीलगंगा थाना प्रभारी तरुण कुरील ने बताया कि नीलगंगा इलाके की श्री राम कॉलोनी में रहने वाले हितेश भीमवाणी पिता गिरधारी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए चीनी मांझा बेचा जा रहा था। इस घटना में उसके विरुद्ध पुलिस ने भी शिकायत दर्ज की थी। जिलाधिकारी आशीष सिंह ने बताया कि चाइना की डोर से बीते वर्ष उज्जैन एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस बार भी मकर संक्रांति पर्व के पहले कुछ लोग आदेश का उल्लंघन कर चाइना की डोर का भंडारण, क्रय, विक्रय कर रहे थे। ऐसे एक मामले उप पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा ने कार्यवाही करते हुए एक शख्स को पकड़ा था। वही अपराधी प्रतिबंध के बाद भी चाइना का मांझा बेच रहा था। पुलिस कार्रवाई के पश्चात् जब अपराधी की अचल संपत्ति के बारे में पता किया गया तो जानकारी प्राप्त हुई कि उसने अवैध तौर पर मकान का कुछ हिस्सा बनाया है। मंगलवार को कार्रवाई करते हुए नगर निगम के जरिए अवैध हिस्से को तोड़ दिया गया है। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि अपराधी द्वारा चाइना की डोर को बेचकर तीन-चार हजार रुपये का मुनाफा कमाने का प्रयास किया जा रहा था। इसी के चलते उसने जोखिम उठाया। अपराधी के कब्जे से 48 चकरी बरामद की गई थी। इस मामले में पुलिस की तरफ से दस्तावेजी प्रमाण जिला प्रशासन को सौंपा गए थे। मंगलवार को पुलिस की सुरक्षा के बीच नगर निगम में तीन लाख की लागत से बनाए गए मकान के अवैध हिस्से को तोड़ दिया। 'जल संरक्षण पर खूब हो रहा निवेश..', पीएम मोदी बोले- आमजन को जागरूक करें प्रधानमंत्री मोदी ने 'वाटर विजन @ 2047' को वर्चुअली सम्बोधित किया 'इस वीडियो से आपके फैंस को गलत संदेश जा सकता है', आखिर क्यों रेलवे ने सोनू सूद को दी ये नसीहत?