सुप्रीम कोर्ट की हर सुनवाई का हो पब्लिक लाइव टेलीकास्ट

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट इंदिरा जय सिंह ने अर्जी दाखिल की है कि सुप्रीम कोर्ट में चलने वाली सुनवाई की विडियो रिकॉर्डिंग हो और उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाए । अर्जी में  है कि जो सुनवाई राष्ट्रीय महत्व और संवैधानिक महत्व की हो, उसकी पहचान कर मामलों की रिकॉर्डिंग हो और सीधा प्रसारण किया जाना चाहिए। SC के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच पर इस मामले को उठाया गया। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा है कि इस मामले को जाएगा।

इस याचिका में  सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, केंद्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय सहित कानून मंत्रालय को प्रतिवादी बनाया है। अर्जी में कहा है कि हर आदमी को सूचना का अधिकार है। जो मामले राष्ट्रीय महत्व के होते हैं और संवैधानिक पहलू के हैं इन मामलों में हर नागरिक को ये जानने का अधिकार है कि कोर्ट में होता क्या है, किस तरह से सुनवाई होती है। ऐसे में लोगों को अन्य खबरें न मिल सके, इस वजह से ऐसे मामले का लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए और रिकॉर्डिंग भी।

हर नागरिक को इसकी जानकारी पाने का अधिकार है। संविधान में दिए अनुच्छेद-19 (1)(ए) के मुताबिक लोगों का यह मौलिक अधिकार है कि कार्यवाही के बारे में उन्हें  भी जानकारी मिल सके। हमारे देश का हर आदमी राष्ट्रीय और संवैधानिक महत्व के मामले से जुड़ा है। कोर्ट के आदेश का प्रभाव उस पर भी पड़ता है। ऐसे में उन्हें अधिकार होना चाहिए कि वह हर मामले को लाइव दिखाया जाए।

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