मोबाइल फॉर्मेट कर सबूत गायब किए..! स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में केजरीवाल के PA बिभव कुमार पर कसा शिकंजा

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार के खिलाफ "सबूतों को गायब करने और झूठी सूचना देने" के लिए IPC की एक और धारा जोड़ी है। एक अधिकारी ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी। केजरीवाल के PA बिभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर मालीवाल पर हमला करने का आरोप है।

अधिकारी ने बताया कि मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना या अपराधी को बचाने के लिए झूठी सूचना देना) जोड़ी गई है। उन्होंने बताया कि धारा 201 में अपराध में सबसे बड़े अपराध के लिए दी गई सजा के छठे हिस्से के बराबर कारावास का प्रावधान है। कुमार के खिलाफ IPC की संबंधित धाराओं के तहत 16 मई को FIR दर्ज की गई थी, जैसे कि महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से आपराधिक धमकी, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना और गैर इरादतन हत्या का प्रयास करना।

दिल्ली महिला आयोग (DCW) की पूर्व प्रमुख और AAP की राज्यसभा सांसद मालीवाल ने आरोप लगाया कि जब वह केजरीवाल से मिलने गई थीं, तो कुमार ने उन पर पूरी ताकत से हमला किया, उन्हें थप्पड़ मारे और निजी अंगों पर लातें मारी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, 18 मई को जब बिभव कुमार को केजरीवाल के आवास से गिरफ्तार किया गया था, तब उसका मोबाइल फोन फॉर्मेट पाया गया था। दिल्ली लौटने से पहले वह मुंबई में था।

पुलिस बिभव कुमार को दो बार मुंबई लेकर भी गई। अधिकारी ने कहा कि उस पर मुंबई में अपना मोबाइल फोन फॉर्मेट करने का संदेह है, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि उसने फोन कहां फॉर्मेट किया या उसने डेटा किसके साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि पुलिस हिरासत के दौरान भी केजरीवाल के PA बिभव कुमार ने जांच में सहयोग नहीं किया। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि केजरीवाल के आवास से तीन CCTV डीवीआर (डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर) एकत्र किए गए थे - दो प्रवेश द्वार पर लगे कैमरों से और एक ड्राइंग रूम के बाहर से।

DVR को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था, क्योंकि ऐसा संदेह था कि इनसे छेड़छाड़ की गई थी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था और वह वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है।

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