कोर्ट के आदेश पर थाने पहुंचा फैजान, लगाए 'भारत माता की जय' के नारे

भोपाल: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले आरोपी फैजान को एक अनोखी शर्त पर जमानत दी थी। अदालत ने आदेश दिया था कि मुकदमे के निपटारे तक फैजान को प्रत्येक महीने दो बार भोपाल के पुलिस थाने में जाकर तिरंगे को सलामी देनी होगी तथा 'भारत माता की जय' का नारा 21 बार लगाना होगा। इस आदेश का पालन करते हुए फैजान मिसरोद थाने पहुंचा तथा तिरंगे को सलामी देने के साथ 'भारत माता की जय' के नारे लगाए।

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि फैजान को प्रत्येक महीने के पहले और चौथे मंगलवार को थाने में आकर तिरंगे को सलामी देनी होगी तथा 'भारत माता की जय' का नारा लगाना होगा। मामले का विवरण फैजान ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उसने नशे की हालत में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे। हालांकि, बाद में उसने अपनी गलती स्वीकार की। जब यह वीडियो वायरल हुआ, तो हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया तथा फैजान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। फैजान भोपाल के मंडीदीप का रहने वाला है। उसने 17 मई 2024 को 'पाकिस्तान जिंदाबाद' तथा 'भारत मुर्दाबाद' के नारे लगाए थे।

वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने फैजान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने फैजान की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उसके कृत्य से सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। वहीं, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। फैजान ने कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास है राज्य सरकार के अधिवक्ता ने न्यायालय में बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले से ही 14 मामले दर्ज हैं तथा उसका आपराधिक इतिहास है। तत्पश्चात, जस्टिस डीके पालीवाल ने 50 हजार रुपये के बांड पर फैजान को शर्तों के साथ जमानत दी। वही फैजान ने अपनी गलती स्वीकारते हुए कहा कि वह हमेशा 'भारत माता की जय' बोलेगा।

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