जींद: हरियाणा के नारनौल में अटेली इलाके के गांव खारीवाड़ा में 2018 में हुए क़त्ल के केस में दोष सिद्ध पिता मुंशीराम और पुत्र उमेश को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज सुधीर जीवन की अदालत ने सश्रम उम्रकैद की सजा भी सूना दी गई है। साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है। उप जिला न्यायवादी वीरेंद्र शर्मा ने देते हुए कहा है कि 13 मई 2018 को रामकिशन वासी खारीवाड़ा ने थाना अटेली में एक शिकायत दी थी कि रात को 8 बजे गांव में लाइट भी नहीं थी। उसका बेटा विनोद उसके छोटे पुत्र को गोद में लेकर घर के सामने गली में बैठा था, उसी बीच मुंशी सिंह व उसके बेटे वहां आए और लाठी-डंडों से विनोद पर अटैक कर दिया। बता दें कि विनोद ने बचाव में हंगामा मचाया, तब हमने बाहर निकल कर देता तो विनोद बेहोश पड़ा हुआ था। उसे उपचार के लिए आदित्य अस्पताल रेवाड़ी लेकर गए। रेवाड़ी से उसे गंभीरावस्था के चलते रेफर कर दिया गया। इसके बाद उसे आर्टिमिस गुरुग्राम पहुंचाया गया। खबरों का कहना है कि गुरुग्राम से सनफ्लैग अस्पताल रोहतक भेज दिया गया, जहां पर उपचार के दौरान विनोद की जान जा चली गई। इसी केस में सुनवाई करते हुए अब एडीजे सुधीर जीवन की अदालत ने पिता-पुत्र को दोषी मानते हुए सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है। मस्जिद जा रहे नेता का हुआ सरेआम क़त्ल, मचा हंगामा पति को बाहर भेजा कमाने तो भड़का ससुर, उठाया ये खौफनाक कदम पंजाब: पूर्व सैनिक और उसकी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या, बेटी व बहू को बंधक बना मचाई लूट