बैंगलोर: कर्नाटक के हुबली में कांग्रेस पार्षद की बेटी नेहा हिरेमठ के निर्मम क़त्ल के मामले में राज्य सरकार के अधीन काम करने वाली CID ने अपनी चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी है। CID ने कहा है कि, आरोपी फैयाज खोंडुनायक ने ‘लव जिहाद‘ के चक्कर में नहीं, बल्कि शादी से मना करने पर नेहा का क़त्ल किया है। गौरतलब है कि, नेहा की हत्या के बाद उसके कांग्रेस पार्षद पिता निरंजन हिरेमठ ने कहा था कि फैयाज ने उनकी बेटी को फंसाया था और धर्म परिवर्तन कर निकाह करने के लिए दबाव बना रहा था, मगर कांग्रेस सरकार के अधीन CID ने अपनी चार्जशीट में शादी के लिए दबाव डालने की बात तो स्वीकार की है, लेकिन लव जिहाद (जिसमे धर्मान्तरण पर जोर रहता है) के एंगल को नकार दिया है। बता दें कि नेहा हत्याकांड में पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया था। आम चुनाव के दौरान हुए इस वीभत्स हत्याकांड ने देशभर को झकझोर कर रख दिया था। नेहा के पिता ने खुद एक बयान में कहा था कि, देश में तेजी से लव जिहाद फ़ैल रहा है, अपनी बेटियों को बचाकर रखें। हालाँकि, कांग्रेस नेता निरंजन का बयान अपनी पार्टी के खिलाफ था, जो शुरू से लव जिहाद को मानने से इंकार करती है, अब CID की रिपोर्ट में भी वही बात देखने को मिली है। बता दें कि 18 अप्रैल को हुबली धारवाड़ नगर निगम (HDMC) के कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ की 23 वर्षीय बेटी नेहा हिरेमठ की उसके पूर्व सहपाठी फैयाज ने केएलई टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के परिसर में चाकू मारकर हत्या कर दी थी। नेहा हिरेमठ MCA प्रथम वर्ष में पढ़ती थी। शुरू में इस संबंध में विद्यानगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। मगर, जब विरोध बढ़ा और CBI जांच की मांग उठी, तो कांग्रेस सरकार ने इसे CID को सौंप दिया गया। CID के पुलिस उपाधीक्षक एमएच पाइका ने 483 पन्नों की चार्जशीट फाइल की है, जिसमें 99 गवाह, CCTV फुटेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य शामिल हैं। चार्जशीट के अनुसार, हत्यारा फैयाज और नेहा 2020-21 में पीसी जाबिन साइंस कॉलेज में बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस (BCA) की पढ़ाई के वक़्त सहपाठी थे। बाद में उनमे दोस्ती हो गई और 2022 तक वे रिलेशनशिप में भी रहे। इस साल मार्च में दोनों के बीच विवाद होने लगे और नेहा ने फैय्याज से दूरी बनानी चालु कर दी। 18 अप्रैल को शाम लगभग 4.40 बजे फैयाज ने एक मंकी कैप और चाकू खरीदा था और कॉलेज के बाहर ही नेहा की हत्या कर दी। चार्जशीट में CID ने बताया कि, चाकू मारते हुए फैयाज ने कहा था कि, “इतने समय तक मुझसे प्यार करने के बाद तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो? मैं तुम्हें नहीं छोडूँगा।” पुलिस ने फैयाज के खिलाफ IPC की धारा 302 (हत्या), 341 (गलत तरीके से रोकना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत केस दर्ज किया है। अब भारत में बनेगा दुनिया का सबसे घातक Su-30 फाइटर जेट, मोदी-पुतिन की मीटिंग में फाइनल हुई डील ! सुप्रीम कोर्ट ने 38 साल बाद फिर सुनाया वही फैसला, जिसे राजीव गांधी सरकार ने संसद में पलट दिया था दरगाह के पास जामुन खाने गए बच्चे, तो मौलवी ने डंडे से पीटा, गला दबाकर मारने की कोशिश, मुजीब शेख गिरफ्तार