गरीब कल्याण योजना में जमा किये जा सकेंगे पुराने नोट

नईदिल्ली : जब से सरकार ने बड़े नोटों की नोटबन्दी की है, तब से पुराने नोटों का सिलसिला जल्द से जल्द बन्द चाहती है. इसीलिए वह हर एक दो दिन में नियम बदल कर कुछ नया कर रही है.अब सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के खातेदारों के लिए कराधान और निवेश व्यवस्था के तहत अघोषित आय का खुलासा करने वालों को 30 दिसंबर तक 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट में टैक्‍स , जुर्माना और सरचार्ज का भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध कराई है.

इस नई सुविधा के बारे में आयकर विभाग ने बताया कि इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है. टैक्‍स, जुर्माना और और सरचार्ज का भुगतान आईटीएनएस 287 चालान के जरिए किया जा सकता है. इसके साथ ही अघोषित आय.की 25 फीसदी राशि भी पीएमजीकेवाई में पुराने नोटों में ही जमा कराई जा सकेगी.बता दें कि पीएमजीकेवाई 17 दिसंबर से खुला हुआ है और 31 मार्च 2017 तक इसके तहत अघोषित आय की घोषणा की जा सकती है.

उल्लेखनीय है कि 8 नवम्बर की नोटबन्दी के बाद से बड़ी संख्या में लोग बैंकों में पुराने नोट जमा करने आ रहे हैं. इसलिए पीएमजीकेवाई की घोषणा के अनुसार बैंकों में जमा किए जाने वाले पुराने नोट अघोषित आय पर टैक्‍स, जुर्माना और सेस सहित 49.9 प्रतिशत का भुगतान कर पाक साफ हुआ जा सकता है.लेकिन शर्त यह है कि इस तरह की अघोषित आय में से 25 फीसदी राशि चार साल तक बगैर किसी ब्याज के इस योजना में जमा कराना जरुरी होगा.

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