30 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्ज़ा कर बना डाले मस्जिद-मदरसा और दुकानें, बसपा नेता हाजी खलील अहमद पर FIR

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की घटना सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) नेता और पूर्व पार्षद हाजी खलील अहमद ने नगर निगम की करीब 30 करोड़ रुपये कीमत की जमीन हड़प ली है। इसके बाद, उस सरकारी जमीन पर एक मदरसा और मस्जिद का निर्माण किया गया, इसके बाद दुकानों का निर्माण किया गया, जिन्हें बाद में किराए पर भी दे दिया गया।

इसके जवाब में नगर निगम ने हाजी खलील अहमद के खिलाफ FIR दर्ज कराई है और कब्जा की गई जमीन को खाली करने के लिए नोटिस जारी किया है। रिपोर्टों के अनुसार, गाजियाबाद के निवासियों ने 23,000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि की अनधिकृत जब्ती की शिकायत लेकर मेयर सुनीता दयाल से संपर्क किया था। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि शुरुआती अतिक्रमण में नगर निगम की संपत्ति पर एक मदरसे का निर्माण और उसके बाद एक मस्जिद का निर्माण शामिल था। खलील अहमद ने मदरसा कमेटी के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई। नियंत्रण हासिल करने पर, उन्होंने मदरसे को भंग कर दिया और विवादित भूमि पर दुकानें स्थापित कर दी और फिर बाद में इन दुकानों को पट्टे पर दे दिया गया। मेयर सुनीता दयाल ने बताया है कि इस जमीन की अनुमानित कीमत करीब 30 करोड़ रुपये है। मस्जिद का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। अनधिकृत दुकानों और निर्माणों के अलावा, भूमि के शेष हिस्से पर अवैध पार्किंग गतिविधियाँ भी हो रही हैं। स्थिति उजागर होने के बाद, आरोपित व्यक्ति हाजी खलील अहमद के खिलाफ FIR दर्ज की गई। दो दिन के अंदर जमीन खाली करने का नोटिस भी जारी किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में एक सतर्क सार्वजनिक चेतावनी भी संप्रेषित की जाएगी।

मेयर ने यह भी कहा है कि अगर नोटिस और चेतावनी के बाद भी जमीन खाली नहीं की गई, तो बुलडोजर लगाकर अवैध कब्जा ढहा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाजी खलील अहमद की भी गिरफ्तारी हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि मस्जिद लोगों की आस्था से जुड़ी है। इसलिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि नगर निगम की बाकी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। इस मामले में नगर निगम के संपत्ति अधीक्षक भोलानाथ गौतम ने आरोपी पूर्व पार्षद हाजी खलील अहमद के खिलाफ कोतवाली में FIR दर्ज कराई है। भोलानाथ गौतम ने बताया कि कैला भट्टा निवासी खलील अहमद ने खसरा संख्या-213 की 2।3340 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर उस पर अवैध रूप से दुकान बना ली है। इसलिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

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