बैंगलोर: बेंगलुरु की एक अदालत ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला चुनावी बॉन्ड से जुड़ा है, जिसके तहत जनाधिकार संघर्ष संगठन के आदर्श अय्यर ने सीतारमण और अन्य पर निजी शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली की गई थी। बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने इस पर कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करने का निर्देश दिया, जिसे अब तिलक नगर पुलिस द्वारा दर्ज किया जाएगा। चुनावी बॉन्ड योजना, जिसे केंद्र सरकार ने 2018 में शुरू किया था, का उद्देश्य राजनीतिक दलों को नकद चंदे की जगह पारदर्शी फंडिंग देना था। इससे पहले राजनीतिक दलों को बिना किसी हिसाब-किताब के नकद चंदे मिलते थे, जिनका स्रोत अज्ञात रहता था। ये पैसा अटैचियों या कार की डिक्कियों में पहुंचता था, जिससे कालाबाजारी और काले धन का इस्तेमाल बढ़ जाता था। सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना बनाई, जिसमें लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के जरिए 10 हजार, 1 लाख, या 1 करोड़ रुपये के मन मुताबिक बॉन्ड खरीद सकते थे। इस फंडिंग प्रक्रिया को सरकारी रिकॉर्ड और चंदा देने वाले की आयकर रिपोर्ट में दिखाया जाता था, जिससे पारदर्शिता बनी रहती थी कि यह पैसा किस स्रोत से आया है। हालांकि, विपक्षी दलों ने इस योजना का विरोध किया और इसे सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और योजना को रद्द कर दिया। अब स्थिति फिर से पहले जैसी हो गई है, जहां नकद चंदे बिना किसी पारदर्शिता के दिए जा रहे हैं और इस पर कोई नियंत्रण नहीं है कि यह पैसा कहां से आ रहा है या किसे मिल रहा है। 'MP में किसान परेशान, हाथ पर हाथ धरे बैठा प्रशासन..', दिग्विजय सिंह ने बोला हमला मराठा आरक्षण के विरोध में उतरे बाबा साहेब के पोते, क्या बोले प्रकाश आंबेडकर ? 'आप कुछ नहीं कर रहे हैं..', दिल्ली वायु प्रदूषण पर SC ने CAQM को फटकारा