कोलकाता: कोलकाता में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले ने डॉक्टर्स के बीच भारी नाराजगी पैदा कर दी है। इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए हैं और स्वास्थ्य संस्थानों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि अगर किसी डॉक्टर पर हमला होता है तो संस्थान को 6 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करवानी होगी। यह जिम्मेदारी संस्था के प्रमुख की होगी। यह घटना 9 अगस्त की रात कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई, जहां 31 साल की ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव सेमिनार हॉल में मिला था। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे और खून बह रहा था। जांच में पता चला कि डॉक्टर का पहले रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में संजय रॉय नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस घटना में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। इस घटना के बाद डॉक्टर्स ने अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए और हड़ताल शुरू कर दी। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। डॉक्टर्स ने केंद्रीय प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग की और इस संदर्भ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात भी की थी। सीबीआई ने इस मामले की जांच के तहत आरजी कर मेडिकल कॉलेज के चार ट्रेनी डॉक्टर्स को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले तीन अन्य ट्रेनी डॉक्टर्स और चेस्ट मेडिसिन विभाग के पूर्व प्रमुख से भी पूछताछ की गई थी। सीबीआई ने घटना की रात ड्यूटी पर रहे डॉक्टर्स और अस्पताल से जुड़े अन्य व्यक्तियों से पूछताछ की और पीड़िता के घर जाकर उसके माता-पिता से भी बातचीत की। 'हिरासत में रखे गए रोहिंग्याओं को रिहा किया जाए..', सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका, SC ने केंद्र से माँगा जवाब 'अरविंद केजरीवाल के रूप में जेल में कैद है देश का लोकतंत्र..', दिल्ली CM को सिसोदिया ने दी जन्मदिन की बधाई, बताया क्रांतिकारी 'पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने जो बयान दिए हैं वो..', केंद्र सरकार पर कपिल सिब्बल का बड़ा हमला