भाजपा विधायक पर दर्ज होगी FIR, विधायकी निरस्त करने का भी आदेश

अशोक नगर। विधायक जसपाल सिंह जज्जी के खिलाफ हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए एफआईआर के आदेश दिए है। दरअसल वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में जजपाल सिंह जज्जी कांग्रेस के टिकट से अशोकनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। जब उन्होंने भाजपा से लड्डू राम कोरी को चुनाव में हराया था। चुनाव हारने के बाद लड्डू राम कोरी ने जसपाल सिंह जज्जी के जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ एक याचिका हाई कोर्ट में दायर की थी। 

आपको बता दें कि जजपाल सिंह जज्जी ने 2018 विधानसभा के निर्वाचन से इस्तीफा देकर 2020 में भाजपा में शामिल होने के साथ ही भाजपा के टिकट से उपचुनाव लड़ा था और फिर से विधायक निर्वाचित हुए थे। दरअसल लड्डू राम कोरी ने वर्तमान विधायक जसपाल सिंह जज्जी के खिलाफ झूठे जाति प्रमाण पत्र को लेकर याचिका दायर की थी उसी को लेकर न्यायालय में जसपाल सिंह जज्जी पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश व  50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने अशोकनगर पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया है कि  विधायक जसपाल सिंह जज्जी के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने के मामले में केस दर्ज किया जाए। 

आपको बता दें की जज्जी ने कीर जाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाकर अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ लिया था। कीर जाति को पंजाब में आरक्षण प्राप्त हैं लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं। न्यायालय साथ ही विधानसभा को भी आदेश दिया है कि इनकी सदस्यता भी समाप्त की जाए और 50 हजार का हर्जाना भी लगाया है। न्यायालय के इस फैसले के बाद कांग्रेस से भाजपा में बदली यह सीट खिसक जाएगी।

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