रांची: इस वर्ष झारखंड में दीपावली, छठ एवं गुरु पर्व पर सिर्फ दो घंटे पटाखे चलाने की अनुमति दी जायेगी। इसके अतिरिक्त क्रिसमस एवं न्यू ईयर पर पटाखे चलाने के लिए केवल 35 मिनट का वक़्त तय किया गया है। झारखंड प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे लेकर शनिवार को विस्तृत निर्देश जारी कर दिये हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, दीपावली की रात को 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाये जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त छठ के दिन प्रातः 6 से 8, गुरुपर्व पर रात 8 से 10 वहीं क्रिसमस तथा नए साल पर रात 11 बजकर 55 मिनट से 12.30 तक पटाखों की इजाजत दी जायेगी। वही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव यतींद्र कुमार दास द्वारा जारी आदेश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए बताया गया है कि झारखंड के उन जिलों में जहां वायु गुणवत्ता का स्तर ठीक है, वहां निर्धारित वक़्त पर ही पटाखे चलाये जा सकेंगे। उन्होंने पटाखों की बिक्री को लेकर भी आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक प्रदेश में 125 डेसिबल से कम क्षमता वाले पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी। वही इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर IPC की धारा 188 तथा वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी। इसे लेकर प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों को भी चिट्ठी लिखी गई है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में दिवाली पर गली-मोहल्लों में पटाखों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पटाखों की दुकानें लगाने के लिए शहरों में खुले स्थानों पर कलस्टर बनाये जा रहे हैं। आर्यन की रिहाई का चोरों ने उठाया फायदा, कई लोगों के मोबाइल हुए चोरी आईओसी लोगों के घर डीज़ल पहुंचना किया शुरू महज 9 साल की उम्र, लेकिन प्रतिभा ऐसी कि 'इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में दर्ज हुआ नाम