राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है. 1 जनवरी 2005 के बाद आए कर्मचारी तीन साल की नौकरी होने पर नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जमा हुई राशि का 25 फीसदी निकाल सकेंगे. इस फैसले का फायदा अध्यापक संवर्ग में शामिल शिक्षक, शासकीय सेवक, पंचायत सचिव एवं अन्य कर्मचरियो को मिल सकेगा. इस सुविधा का लाभ प्रदेश के लगभग पांच लाख कर्मचरियों को मिलेगा. दअरसल नेशनल पेंशन योजना भारत सरकार की योजना है. इस स्कीम को पीएफआऱडीए की आठ सहयोगी एजेंसियों के द्वारा संचालित किया जाता है. इस योजना का लाभ लेकर कोई भी व्यक्ति 60 साल तक पैसे जमा कर सकता है. इसमें सेवानिवृति के बाद व्यक्ति को पेंशन मिलती है. इस जोजना का लाभ 18 साल से लेकर के 60 साल तक का कोई भी व्यक्ति ले सकता है. इस योजना के तहत व्यक्ति का अकाउंट भी खोला जाता है. मध्य प्रदेश में लोक शिक्षण के 1 लाख 73 हजार और आदिम जाति कल्याण के 48 हजार कर्मचारी समेत अन्य विभागों के कर्मचारी भी शामिल है. अब ये सभी कर्मचारी मकान बनाने, बच्चों की शादी और गंभीर बीमारी जैसी जरुरत पड़ने पर जमा हुई राशि में से 25 फीसदी का निकाल सकेंगे. बाबा योगेंद्र महंत ने सरकार से गनमैन की मांग की विहिप के अध्यक्ष शामिल हुए नागरिक अभिनंदन समारोह में आरक्षक भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप में बरती गई लापरवाही