नई दिल्ली : कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों के लिए खुश खबरी है कि 20 वर्ष तक या इससे अधिक समय तक ईपीएफ योजना में सहयोग करने वाले सदस्यों को 50 हजार रुपए तक जीवन लाभ देगा.सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्‍टी की बुधवार को हुई बैठक में लिया गया. ख़ास बात यह है कि यह लाभ स्थायी अयोग्यता के मामले में भी दिया जाएगा, भले ही सदस्य ने योजना में 20 साल से कम अवधि तक योगदान किया हो.इससे करीब 4 करोड़ सदस्य लाभान्वित होंगे. इस बारे में ऑल इंडिया कांग्रेस ट्रेड यूनियन के महासचिव और सीबीटी सदस्य बीएल सचदेवा ने बताया कि इसके अलावा सीबीटी ने एक अहम फैसला यह भी किया है कि इम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्‍ड इंश्‍योरेंस योजना के तहत सदस्य की मृत्यु होने पर न्यूनतम 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, भले ही सदस्य एक साल से ही नौकरी कर रहा हो. आपको जानकारी दे दें कि इस योजना के तहत सदस्य की मृत्यु होने पर अधिकतम 6 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान पहले से था, लेकिन कोई न्यूनतम सीमा नहीं थी. इसके लिए योजना में संशोधन किया जाएगा. सीबीटी ने सदस्यों के लाभ के लिए यह सिफारिशें इसलिए की हैं क्‍योंकि ईडीएलआई स्‍कीम में ईपीएफओ के पास 18,119 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध है. ऐसे में इस निधि से सदस्यों को लाभ दिया जा सकता है. यह भी देखें अब मोबाइल से निकाल सकेंगे PF की राशि, जल्द लांच होगा उमंग एप्प पीएफ से निकाल सकेंगे 90 फीसदी रकम