पटना-बिहार : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के सिलसिले में मंगलवार को पटना केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत में पेश हुए। राजद सुप्रीमो को इस साल की शुरुआत में झारखंड उच्च न्यायालय ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत दी थी, चारा घोटाले से संबंधित एक मामले में जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि एक-एक लाख रुपये के दो जमानतदारों को तैनात किया जाए, साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाए। अक्टूबर 2020 में उन्हें चाईबासा ट्रेजरी घोटाला मामले में जमानत दी गई थी, और फरवरी 2020 में उन्हें देवघर ट्रेजरी घोटाला मामले में जमानत दी गई थी। डोरंडा कोषागार रांची का मामला अभी विचाराधीन है। यह मामला 1991 से 1996 के बीच पशुपालन विभाग के कर्मचारियों द्वारा दुमका कोषागार से 3.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित है, जब लालू यादव राज्य के मुख्यमंत्री थे। '2014 के बाद से हम अमेरिका के गुलाम हैं ..', इस कांग्रेस नेता ने किया दावा नरोत्तम मिश्रा पर भड़के दिग्विजय सिंह यूपी चुनाव: शिवपाल की शर्त ने बढ़ाई सपा की मुसीबत, क्या अखिलेश माएंगे चाचा की ये बात ?