जम्मू-कश्मीर सिनेमा हॉल में कुछ नहीं ले जा सकते है- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली :  जम्मू कश्मीर में अब सिनेमा देखने वाले  मल्टीप्लेक्स थिएटर में अपने साथ किसी भी तरह का खाना या पीने का सामान नहीं ले जा सकते है. सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. जिसमे उसने सिनेमा घरों में खाने-पीने का सामान ले जाने की इजाजत दी थी.

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इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट में अर्ज़ी दायर करने वाले वकीलों को नोटिस देकर जवाब भी माँगा है. मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश तो कुछ इस तरह का है जैसे आप होटल में व्हिस्की लेकर जाए और वहां सोड़े की मांग करे. रोहतगी ने अपनी दलील में यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने जब आदेश पारित किया तब सुरक्षा के पहलू को नहीं देखा.

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साथ ही मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन की तरफ से यह भी कहा गया कि दर्शक अपने खाने के नाम पर क्या लाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं. इससे सुरक्षा को भी बड़ा खतरा है. अदालत ने मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन की तरफ से पक्ष रख रहे रोहतगी की दलील पर हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने हाई कोर्ट के याचिकाकर्ता को  4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है.

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