पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अयोग्य ठहराए जाने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है. शनिवार को इसी मामले में सुनवाई चल रही थी. जिसमे बहस के दौरान ख्वाजा आसिफ ने तर्क दिया है कि दूसरे देश जाकर नौकरी करने पर पाकिस्तान के संविधान में कोई प्रतिबन्ध नहीं है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का संविधान उनके विदेश मंत्री होने पर रोक नहीं लगा सकता.

गौरतलब है कि इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ  के नेता उस्मान डार ने ख्वाजा आसिफ पर चुनाव में दाखिल हलफनामे में विदेश (संयुक्त अरब अमीरात) में वर्क परमिट की जानकारी छुपाने का आरोप लगाया था, बाद में जब यह मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा तो उस्मान ने आसिफ की सांसद से सदस्यता रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि आसिफ संसद की सदस्यता के योग्य नहीं हैं, इन दलीलों को सुनकर इस्लामाबाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए ख्वाजा आसिफ को संसद की सदस्यता से अयोग्य करार दिया था.

आसिफ ने इस्लामाबाद अदालत के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. आपको बता दें कि ख्वाजा आसिफ को नवाज शरीफ का करीबी माना जाता है, जिन्हे पनामा पेपर मामले में सुप्रीम कोर्ट पिछले साल 28 जुलाई को संवैधानिक पद के अयोग्य करार दे चुकी है. वहीं, इमरान खान की पार्टी के उस्मान डार 2013 के आम चुनाव में आसिफ के खिलाफ लड़े थे लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. 

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