ब्राजील के पूर्व राष्‍ट्रपति लूला की दया याचिका को SC ने किया खारिज

ब्राजील: ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा की मुश्किलें फिलहाल ख़त्म होती नजर नहीं आ रही. यहां की सुप्रीम कोर्ट ने सिल्वा की सजा रोकने की अनुरोध याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया. बता दें कि सिल्वा को भ्रष्टाचार के मामले में 12 साल कैद की सजा सुनाई गई है जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दया याचिका लगायी गई थी जिसे अब शीर्ष अदालत ने ख़ारिज कर दिया है.

ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने के बाद सिल्वा का जेल जाना तय हो गया है. अब उन्हें कुछ ही रोज में गिरफ्तार किया जा सकता है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर करीब 11 घंटे सुनवाई की. इस दौरान बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष, दोनों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की. हालांकि भ्रष्टाचार के आरोपी सिल्वा ने हमेशा अपने आप को निर्दोष घोषित किया है.

उनका कहना है कि यह सब उन्‍हें अक्‍टूबर में होने वाले चुनाव से दूर रखने के लिए किया जा रहा है. आपको बता दें कि ब्राजील में अक्तूबर में राष्‍ट्रपति चुनाव होने हैं. वहीं भ्रष्‍टाचार के तमाम आरोपों में घिरे रहने के बावजूद वह देश के सबसे चहेते नेता बने हुए है. ऐसे में उनको सजा होती है तो ब्राजील के सारे राजनीतिक समीकरण बिगड़ जायंगे.

 

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