चंडीगढ़। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सोमवार को सीबीआइ की विशेष अदालत ने पूर्व सिविल जज सीनियर डिविजन एमएस वालिया को दोषी करार दिया है। 21 दिसंबर को जिला अदालत वालिया को सजा सुनाएगी। सोमवार को कार्रवाई के दौरान वालिया जिला अदालत में मौजूद थे। सीबीआइ ने 3 फरवरी 1998 को वालिया के खिलाफ प्रीवेंशन ऑफ क्रप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद जांच सीबीआइ तक पहुंची थी और जांच में वालिया के नाम पर मार्च 1988 से फरवरी 1998 तक 54 लाख से ज्यादा की बेनामी संपत्ति मिली थी। कोर्ट के अनुसार वालिया ने अज्ञात स्रोतों के जरिए 52.43 लाख रुपए कमाए हैं। कोर्ट ने वालिया को गुरुवार को सजा सुनाएगी। वालिया पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की शिकायत पर भ्रष्टाचार अधिनियम की रोकथाम धारा 13 (2) आर/डब्ल्यू 13 (1) (ई) के तहत केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने पूर्व हाईकोर्ट वकील बीएस बिंद्रा और उनकी पत्नी गुड्डी मनजीत की शिकायत पर वालिया के खिलाफ कार्रवाई की थी। बिंद्रा ने अपनी शिकायत में कहा था कि सेक्टर-9 में एक घर का आधा हिस्सा उनके नाम पर और आधा हिस्सा एनआरआई एचपी सिंह के नाम पर था, जो वालिया ने सिंह के नाम पर अपने हिस्से कर लिया था। इस पर वालिया ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए केस की जांच सी.बी.आई. को ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश पर चंडीगढ़ सी.बी.आई. ने 3 फरवरी 1998 को वालिया के खिलाफ केस दर्ज किया था। इंडियन आर्मी ने निकाली 8वीं पास के लिए भर्ती अनुष्का शर्मा के आलावा किस एक्ट्रेस को पसंद करते हैं विराट ब्लैक बिकिनी में अपनी हॉट बॉडी शो कर रही हैं Emily