चंडीगढ़: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आमदनी से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अब अदालत चौटाला की सजा पर 26 मई को बहस करेगी और इसी दिन की सजा की घोषणा भी कर दी जाएगी। इससे पहले 19 मई को राऊज एवन्यू कोर्ट ने आमदनी से अधिक संपत्ति रखने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत में शनिवार को सुनवाई हुई के दौरान चौटाला भी उपस्थित रहे थे। इस मामले में CBI ने 26 मार्च, 2010 को चौटाला के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। जिसमे उन्हें 1993 से 2006 के बीच आय से बहुत अधिक 6।09 करोड़ रुपये की संपत्ति जुटाने के लिए जिम्मेदार करार दिया गया था। 2019 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व सीएम की 3 करोड़ 68 लाख की संपत्तियों को जब्त किया था। ये संपत्तियां नई दिल्ली, पंचकूला और सिरसा में मौजूद हैं। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में धन शोधन के तहत दर्ज मामले को लेकर हुई थी। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 2013 में JBT घोटाला मामले में भी दोषी करार दिया गया था। इन्हें प्रीवेंशन ऑफ करप्शन में सात वर्ष और साजिश में दोषी पाए जाने पर 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। गत वर्ष 2 जुलाई को ही वह सजा पूरी कर जेल से रिहा हुए थे। बाहुबली शहाबुद्दीन का शार्प शूटर रहा आज़ाद अली गिरफ्तार, पुलिस को कई दिनों से थी तलाश सीबीआई में नौकरी करने का मौका, अंदर चेक करें डिटेल्स 'चुनाव से पहले पात्र, चुनाव के बाद अपात्र..', राशन कार्ड को लेकर भाजपा सरकार पर बरसे वरुण गांधी