बैंगलोर: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम और आईपीसी की धारा 354 (ए) के तहत आरोप लगाया गया है। 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत के आधार पर बेंगलुरु की सदाशिवनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। येदियुरप्पा के खिलाफ दर्ज एफआईआर के अनुसार, घटना 2 फरवरी को हुई जब मां और बेटी धोखाधड़ी के एक मामले में सहायता मांगने के लिए येदियुरप्पा के पास गईं। येदियुरप्पा ने कई बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया - 2008 और 2011 के बीच, मई 2018 में थोड़े समय के लिए और फिर जुलाई 2019 से 2021 तक। 2021 में उनका इस्तीफा हफ्तों की अटकलों और अनिश्चितता के बाद आया था। अपने फैसले की घोषणा करते समय, येदियुरप्पा को मंच पर रोते हुए और यह कहते हुए पकड़ा गया कि राज्य के लोगों ने सरकार पर विश्वास खो दिया है। बीएस येदियुरप्पा के बाद भाजपा के बसवराज सोमप्पा बोम्मई कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री बने। बोम्मई ने जुलाई 2021 से मई 2023 तक इस पद पर कार्य किया। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बोम्मई को हावेरी निर्वाचन क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। WhatsApp लेकर आया नया फीचर, जानकर झूम उठेंगे यूजर्स नाकाम हुई नक्सलियों की बड़ी साजिश, जंगल में मिले 10 IED लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, BJP में शामिल हुईं कैप्टन अमरिंदर की पत्नी