पटियाला - अमृतसर में पुलिसकर्मियों द्वारा चार महिलाओं के माथे पर 'जेबकतरी' गुदवाने की घटना के 23 साल बाद सीबीआई की एक विशेष अदालत ने तीन पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाने का मामला सामने आया है. गौरतलब है कि दिसंबर 1993 में हुए इस बहुचर्चित मामले में पंजाब पुलिस की व्यापक आलोचना हुई थी, तब अमृतसर के पुलिसकर्मियों ने आदतन अपराधी चार महिलाओं के माथे पर 'जेब कतरी' शब्द गुदवा दिए थे, इन पर एक पर्स चुराने का आरोप था. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी घटना का गंभीर संज्ञान लिया था. पीड़िताओं ने वर्ष 1994 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी सीबीआई के विशेष न्यायाधीश बलजिंदर सिंह ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सुखदेव सिंह चिन्ना और रामबाग थाने के तब के प्रभारी उपनिरीक्षक नरिंद्र सिंह मल्ली को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी है. उन्होंने एएसआई कंवलजीत सिंह को भी एक साल की कैद की सजा सुनाई है. किसान को दिखे खेतों में तीन आतंकी