न्यूनतम वेतन के नए बिल से चार करोड़ कर्मचारी होंगे लाभान्वित

नई दिल्ली :केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा न्यूनतम वेतन के एक विधेयक को मंजूरी दे दी है. इससे देश के चार करेाड़ से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद जगी है.केंद्रीय कैबिनेट ने नई वेतन संहिता विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी. इससे श्रम क्षेत्र से जुड़े चार कानूनों को एकीकृत हो जाने से सभी क्षेत्रों के लिये न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया जा सकेगा.

गौरतलब है कि इस प्रस्तावित श्रम संहिता विधेयक में न्यूनतम वेतन कानून, 1948, वेतन भुगतान कानून, 1936, बोनस भुगतान कानून, 1965, तथा समान पारितोषिक कानून, 1976 समाहित हो जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में तैयार मसौदा विधेयक को मंजूरी दी गई. देश के चार करेाड़ से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है.

बता दें कि सूत्रों के अनुसार इस बिल के पास हो जाने पर राज्य अपने क्षेत्र में केंद्र सरकार के मुकाबले अधिक न्यूनतम वेतन भी उपलब्ध करा सकेंगे.नया न्यूनतम वेतन नियम सभी कर्मचारियों पर लागू होगा, चाहे उनका वेतन कुछ भी क्यों नहीं हो.  अभी केंद्र तथा राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्हें मासिक 18,000 रुपये तक वेतन मिलता हैं.लेकिन  इसमें वे कर्मचारी भी शामिल हो जायेंगे जिन्हें 18,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन मिलता है.यह विधेयक संसद के चालू मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है. सत्र 11 अगस्त को खत्म होगा.

यह भी देखें

अस्पताल के प्रसूता वार्ड में डॉक्टरों और कर्मचारियों ने करवाया हवन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बैंक के माध्यम से बचाएगा 125 करोड़ रूपए

Related News