GAAR के नियमों से लगेगी कालेधन पर रोक, मिलेगा विदेशियों से टैक्स

नई दिल्ली : जनरल एंटी अवायडेंस रूल्‍स-गार (GAAR) कानून को लागू होने का रास्ता साफ हो गया है. वित्‍त मंत्रालय ने कहा है कि गार (GAAR) 1 अप्रैल 2017 से लागू कर दिया जाएगा. दरअसल जनरल एंटी अवॉयडेंस रूल्स नियमों का एक ऐसा समूह है जिसके तहत कानून बनाया जाएगा कि जो भी विदेशी कंपनी भारत में निवेश करें, वो यहां के टैक्स नियमों के अनुसार ही टैक्स अदा करें.

बता दें कि गार के लागू होने से टैक्स अधिकारी करों के लिए स्वर्ग माने जाने वाले देशों में कंपनियां खोलकर या अन्य कंपनियों के जरिए कर का लाभ लेने वाले लोगों की रोकथाम कर पाएंगे. गार की शुरुआत दो चरणों में की जाएगी. पहला चरण, आयकर के मुख्य आयकर आयुक्त के स्तर पर और दूसरा हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की ओर से होगा.

इस नियम के बारे में यह खुलासा किया गया है कि ' गार ' का नियम करदाता के लेनदेन लागू करने के तरीके चुनने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा. यह करदाता के लेनदेन के चयन के तरीके के अधिकार में आड़े नहीं आएगा. कर अपवर्जन के सामान्य नियम (गार) एक अप्रैल 2017 से प्रभावी हो जाएंगे.

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