इंदौर: कोरोना संक्रमण के चलते इस साल भी त्योहारों का आनंद ढंग से नहीं लिया जा रहा है. वहीँ अब आने वाले गणेशोत्सव की झांकियों और मोहर्रम के ताजियों पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। हाल ही में इस संबंध में जिला प्रशासन ने धारा-144 के तहत आदेश जारी किया है कि जिले में किसी भी धार्मिक कार्य, त्योहार के आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जा सकेंगे। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि ना ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जा सकेगा। इसी के साथ सार्वजनिक स्थानों पर मूर्ति, झांकी, ताजिये आदि की स्थापना भी नहीं की जा सकेगी। हाल ही में इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश जारी किये हैं और इन आदेशों में कहा गया है, ''आम जनता से अपेक्षा है कि वे सभी अपने घरों में ही पूजा-उपासना करेंगे। भगवान गणेश व मां दुर्गा की मूर्तियों का विर्सजन नदी, तालाबों, कुओं, बावड़ी आदि में नहीं किया जाएगा। बिलावली, पीपल्यापाला और सिरपुर तालाब, जवाहर टेकरी, यशवंत सागर आदि जल आपूर्ति स्थलों पर मूर्तियों का विसर्जन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।'' वहीँ दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि एसडीएम, सीएसपी, नगर निगम के जोनल अधिकारी, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर परिषद के मुख्य नगर पालिक अधिकारी से समन्वय कर हर वार्ड में गणेश मूर्तियों के विसर्जन और एकत्रीकरण के लिए स्थल का चयन कर व्यवस्था बनाएंगे। उक्त स्थल पर नगर निगम गणेश मूर्तियों को विसर्जन के लिए एकत्र करेगा। आदेश के अनुसार ये मूर्तियां संबंधित व्यक्ति द्वारा स्वयं ही निजी वाहन से इन एकत्रीकरण केंद्रों पर पहुंचाई जाएंगी। केवल यही नहीं बल्कि मूर्तियां पहुंचाते समय भीड़ इकट्ठी नहीं की जाएगी और कोई भी व्यक्ति विसर्जन के लिए समूह के रूप में नहीं जाएंगे। ढोल-ढमाके पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इंदौर में कलेक्टर मनीष सिंह ने पीओपी की मूर्तियों के निर्माण और विसर्जन पर रोक लगाई जा चुकी है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत यह आदेश राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा दिए निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है। पीएम मोदी के 'मुरीद' हुए पूर्व कप्तान कपिल देव, बोले- देश के किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार... लगातार दूसरे दिन गिरे डीजल के दाम, जानिए पेट्रोल का आज का दाम IMD ने जारी किया मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट