गैंगरेप आरोपियों को माफ़ी नहीं उम्रकैद- हाईकोर्ट

दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में 2014 में एक विदेशी युवती से गैंगरेप के मामले में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने  सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है और उनकी उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है. सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी हाल में दोषियों पर दया नहीं की जा सकती, क्योंकि उनका कृत्य किसी भी हाल में माफी के काबिल नहीं है. 

उन्होंने न केवल विदेशी महिला का बलात्कार किया, बल्कि पूरे देश का सिर भी शर्म से झुका दिया. उनका अपराध माफ़ी या सज़ा कम किए जाने के लायक नहीं है, लिहाज़ा सभी की उम्रकैद की सज़ा को बरकरार रखते हुए कोर्ट उनकी अपील को खारिज़ करता है.

बता दें इस मामले में इससे पहले दिल्ली तीस हज़ारी कोर्ट ने 2016 में पांचों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी. उसके बाद दोषियों ने हाइकोर्ट में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी. लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए उनकी अपील ख़ारिज कर दी है. बता दें कि 2014 में भारत घूमने आईं 51 वर्षीय विदेशी महिला के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास गैंगरेप की शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया था.

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