गौरी लंकेश हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला, आरोपी पर ककोका के तहत चलेगा केस

नई दिल्ली: गौरी लंकेश हत्या मामले में सर्वोच्च न्यायलय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला पलट दिया है. अब आरोपी मोहन नायक पर कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण कानून (KCOCA) की धारा के तहत केस चलेगा. इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में पत्रकार गौरी लंकेश के क़त्ल के मामले में आरोपी मोहन नायक के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (KCOCA) के तहत आरोपों को खारिज कर दिया था, जिसको गौरी लंकेश की बहने ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी.

जस्टिस ए एम खानविलकर के नेतृत्व वाली पीठ ने इस वर्ष 22 अप्रैल को हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार और गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश की याचिकाओं को मंजूर किया था. कर्नाटक हाई कोर्ट ने मोहन नायक के खिलाफ जांच के लिए KCOCA को लागू करने की स्वीकृति देने वाले पुलिस प्राधिकरण के 14 अगस्त, 2018 के आदेश को निरस्त कर दिया था. बता दें कि गौरी लंकेश की हत्या  5 सितंबर, 2017 की रात को बेंगलुरु के राजराजेश्वरी नगर में उनके घर के पास से गोली मारकर की गई थी.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को इस बारे में नोटिस जारी करते हुए जवाब देने को कहा था. 21 सितंबर को सुनवाई पूरी होने पर शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने “अस्थायी रूप से” संकेत दिया था कि वह आरोप पत्र को निरस्त करने के हाई कोर्ट के आदेश के एक हिस्से को अलग रखना चाहती है. सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ कोई पूर्व अपराध दर्ज किए बगैर प्राधिकरण द्वारा दिए जा रहे KCOCA को लागू करने की स्वीकृति पर राज्य के लिए पेश होने वाले वकील से भी पूछताछ की थी.

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