लखनऊ: उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को शीर्ष अदालत से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने प्रजापति की डिफाल्ट बेल याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया है. डिफाल्ट बेल याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए शीर्ष अदालत ने गायत्री प्रजापति से जमानत के लिए उच्च न्यायालय जाने को कहा है. इससे पहले लखनऊ की स्पेशल प्रवर्तन निदेशालय (ED) की अदालत ने गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका ठुकरा दी थी. गत वर्ष 26 अक्टूबर को विजिलेंस टीम ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था. इसी आधार पर इस साल की शुरुआत में 14 जनवरी ED ने भी छानबीन शुरू की. शुरूआती जांच में पता चला था कि खनन मंत्री रहने के दौरान गायत्री प्रजापति ने आय से अधिक संपति अर्जित की थी. विजिलेंस ने राज्य के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ गत वर्ष जुलाई में आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी. विजिलेंस की खुली जांच में उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के प्रमाण मिले थे, जिसके बाद उसने जांच की रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी. शासन की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद विजिलेंस ने लखनऊ में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. राजस्थान: भाजपा MLA पर 10 माह में दूसरी बार लगा बलात्कार का आरोप करतारपुर गुरूद्वारे पहुंचा पंजाब कैबिनेट, सीएम चन्नी समेत 30 लोग गए पाकिस्तान कांग्रेस का आरोप- चीन ने डोकलाम में बसा दिए गांव, जवाब दे मोदी सरकार