लखनऊ: बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में गाजियाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने आतंकी वलीउल्लाह को फांसी की सजा दी है. इससे पहले 4 जून को गाजियाबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की कोर्ट में सुनवाई हुई थी. अदालत ने सीरियल ब्लास्ट के आरोपी वलीउल्लाह को दोषी पाया था. जिला जज जितेंद्र कुमार सिन्हा ने यह फैसला सुनाया था. बता दें कि 7 मार्च 2006 को वाराणसी के संकटमोचन मंदिर और कैंट स्टेशन पर सीरियल ब्लास्ट हुआ था. इस केस में 16 वर्ष बाद फैसला आया है. इन धमाकों में 27 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 160 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।.बता दें कि, इस मामले में अकेले वलीउल्लाह की ही गिरफ़्तारी हुई थी. इससे पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की कोर्ट में 23 मई को वाराणसी ब्लास्ट केस की सुनवाई हुई थी. सुनवाई शुरू होने से पहले आरोपी वलीउल्लाह को कड़ी सुरक्षा में अदालत में पेश किया गया था. दरअसल 7 मार्च 2006 को वाराणसी के संकटमोचन मंदिर और रेलवे कैंट पर बम ब्लस्ट हुए थे. विस्फोट के बाद पूरे शहर में अफरातफरी मच गई थी. इसके साथ ही दशाश्वमेध घाट पर कुकर बम बरामद हुआ था. इस धमाके में कई लोग मारे गए थे, जबकि सैकड़ों लोग जख्मी हुए थे. उच्च न्यायालय के आदेश पर मामला सुनवाई के लिए गाजियाबाद स्थानांतरित किया गया था. समुद्र के अंदर 320 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार दौड़ेगी बुलेट ट्रेन इंटरनेशनल योगा डे से पहले ही सबसे ऊंचाई पर योग कर ITBP ने बनाया नया रिकॉर्ड गोंडा में गौवंश के लिए शुरू हुआ रोटी बैंक ..., इस मुस्लिम शख्स की निगरानी में होता है पूरा इंतज़ाम