नई दिल्ली: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के जेल मंत्री और भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल में 6 महीनों से कैद सत्येंद्र जैन की एक याचिका शनिवार को दिल्ली की अदालत ने खारिज कर दी। अपनी याचिका में आम आदमी पार्टी (AAP) सत्येंद्र जैन ने अदालत में मांग की थी कि वे उपवास करते हैं, इसलिए उन्हें उसके मुताबिक खाना मुहैया कराया जाए। रिपोर्ट के मुताबिकर, जैन ने अपनी याचिका में धार्मिक मान्यता की दुहाई देते हुए कहा था कि उन्हें उपवास के लिए उपयुक्त फल और सूखे मेवे दिए जाएं, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। बता दें कि, आज यानी शनिवार (26 नवंबर) को ही AAP नेता सत्येंद्र जैन का एक नया वीडियो भी वायरल हुआ हिअ, जिसमें वह अपने बैरक में जेल अधीक्षक से मुलाकात करते नज़र आ रहे हैं। इससे पहले सामने आए वीडियो में सत्येंद्र जैन एक रेपिस्ट से जेल में मालिश करवाते और अन्य विशेष सुविधाओं का लाभ उठाते हुए नज़र आए थे। जैन के इन वीडियो को लेकर दिल्ली MCD चुनाव में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अपनी किरकिरी होते देख सत्येंद्र जैन ने कोर्ट से अपने कक्ष के CCTV कैमरा फुटेज को मीडिया में न दिखाए जाने का आदेश देने का भी आग्रह किया है। घर छोड़कर भागी कांग्रेस के पूर्व मंत्री की बेटी, वसीम अकरम के कमरे में मिली, फिर कोर्ट में... संविधान दिवस पर CJI ने नेहरू को किया याद, जानिए क्या बोले चीफ जस्टिस ? 'यूपी में बाबा' गाने वाली कवयित्री अनामिका को बिहार सरकार ने काव्यपाठ करने से रोका, लेकिन क्यों ?