पणजी: बंबई उच्च न्यायालय की पणजी पीठ ने गोवा के मुख्य सचिव को बुधवार तक मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी देने संबंधित एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। जानकारी के अनुसार बता दें कि न्यायमूर्ति आर.एम. बोर्डे ने स्थानीय नेता ट्राजनो डिमेलो की याचिका पर यह निर्देश दिया। बुलंदशहर हिंसा के बाद एक्शन मोड में सीएम योगी, देर रात अफसरों को बुलाकर दिए सख्त निर्देश वहीं बता दें कि डिमेलो ने पर्रिकर की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी मांगने के संबंध में एक याचिका दाखिल की थी। साथ ही बता दें कि लंबे समय से बीमार चल रहे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर अग्नाश्य संबंधी बीमारी से पीड़ित हैं। वहीं उन्होंने एक माह से अधिक समय से अपने निजी आवास से बाहर किसी भी समारोह या आधिकारिक बैठक में हिस्सा नहीं लिया है। यहां हम आपको बता दें कि डिमेलो ने महीने की शुरुआत में अपनी याचिका में कोर्ट से आग्रह किया था कि वह मुख्य सचिव धर्मेद्र शर्मा को विशेषज्ञ डॉक्टरों के एक पैनल की ओर से परिकर के स्वास्थ्य की समीक्षा करने और एक मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए निर्देश दे। पर्रिकर ने करीब नौ महीनों तक गोवा, मुंबई, न्यूयॉर्क और दिल्ली के अस्पतालों में अपना इलाज करवाया है। हकीम साहब करतेे हैं यहां मंदिर और मस्जिद दोनों की सेवा गौरतलब है कि 62 वर्षीय परिकर नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से छुट्टी मिलने के बाद 14 अक्टूबर से अपने आवास पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। वहीं, कांग्रेस राज्य में परिकर के स्थान पर ‘पूर्णकालिक’ मुख्यमंत्री की मांग कर रही है। वहीं बता दें कि गोवा में 40 सदस्यीय विधानसभा में पर्रिकर की अगुवाई वाली सरकार को 23 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनमें भाजपा के 14, गोवा फारवार्ड पार्टी तथा महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के तीन तीन विधायक और तीन निर्दलीय विधायक हैं। खबरें और भी बुलन्दशहर हिंसा: मोदी-योगी राज में पुलिस का ये हाल है तो आम जनता कितनी दहशत में होगी - राहुल गाँधी देश में ठंड का असर शुरू, श्रीनगर में तापमान शून्य से 3.2 डिग्री नीचे पहुंचा कड़कनाथ को पीछे कर ब्लैक रॉक को पालने से बढ़ रही आमदनी