कोर्ट में पेश हुए भगवान 'लड्डू गोपाल', हैरान कर देने वाला है मामला

मथुरा: मंगलवार को मथुरा अदालत में श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह मामले में वादी के तौर पर भगवान को अदालत में हाजिर किया गया। अदालत ने 23 जनवरी को हुई सुनवाई के चलते दाखिल वाद में 6 नंबर पर वादी बनाए गए भगवान केशव देव को गैर हाजिर माना था। गैर हाजिर होने की एवज में अदालत में दाखिल किए गए वाद में अन्य वादी भगवान की मूर्ति ले कर अदालत पहुंचे थे।

मंगलवार को मथुरा में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद संख्या 12/2023 में सुनवाई थी। इस मामले में 6 वादी हैं। जिसमें छठवें वादी के तौर पर भगवान केशव देव को भी वादी बनाया गया था। मंगलवार को इसी वाद में सुनवाई के चलते भगवान की मूर्ति को लेकर अन्य वादी कोर्ट पहुंचे और अदालत के सामने भगवान ने हाजिरी लगाई। कोर्ट ने भगवान की उपस्थिति को स्वीकारा एवं अगली दिनांक पर उनको न लाने के आदेश दे दिए। वही इस मामले में अदालत द्वारा अगली दिनांक पर भगवान को न लाने के आदेश देने के बाद अब भगवान के सखा के तौर पर अन्य वादी हाजिर होंगे। बता दें, वाद संख्या 12/2023 में भगवान सहित 6 वादी बनाए गए हैं। वाद संख्या 12/2023 में 6 वादी हैं, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट, राष्ट्रीय ब्राह्मण युवाजन सभा, बिजनौर निवासी अनिल कुमार पांडे, महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी, सत्यम शर्मा एवं ठाकुर केशव देव जी महाराज हैं। 

दरअसल, मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद बहुत पुराना है। मथुरा का ये विवाद कुल 13।37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा है। गौरतलब है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान के समीप 10।9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है जबकि ढाई एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया ढांचा बताता है तथा इस जमीन पर भी दावा किया है। हिंदू पक्ष की तरफ से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने एवं ये जमीन भी श्रीकृष्ण जन्मस्थान को देने की मांग की गई है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद उच्च न्यायालय भी पहुंच गया था।

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान, कहा- "राहुल गांधी का तीर सही निशाने पर लगा.."

'लक्ष्मणपुर' नाम से जाना जाएगा नवाबों का शहर! जल्द होगा एक और नामकरण

थोड़ी ही देर में पीएम मोदी देंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब

Related News