गूगल सर्च इंजन पर भारतीय बाजार में अनुचित रूप से व्यापार व्यवहार करने के लिए तगड़ा जुर्माना लगाया गया है. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल को इसके लिए दोषी पाते हुए 136 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है. गूगल के खिलाफ ये शिकायत 2012 में की गई थी जिसके बाद अब फैसला आया है. सीसीआई द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि ये जुर्माना 'स्पर्धा-रोधी व्यवहार' के मामले में लगाया गया है. इस मामले पर गूगल के प्रवक्ता का कहना है कि कंपनी आयोग की चिंताओं का विश्लेषण कर रहे है और जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे. गौरतलब है कि ये पहला मौका है जब गूगल पर वैश्विक स्तर पर इस प्रकार का जुर्माना लगा है. गूगल पर आरोप है कि उसने सर्च इंजन बाजार में अपने दबदबे का फायदा उठाते हुए सर्चिंग के साथ पक्षपात और हेरफेर का रवैया अपनाया है. एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि सीसीआई द्वारा गूगल पर लगाया गया जुर्माना 2013, 2014 और 2015 वित्तीय वर्षों में भारतीय परिचालन से आय के पांच फीसदी के बराबर है. ये कीमत कुल 135.86 करोड़ रुपये होती है. इस मामले पर आयोग का कहना है कि गूगल द्वारा इस शिकायत पर जो जवाब दिया जाएगा उस पर विचार कर जुर्माने पर फैसला किया जाएगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये मामला 2012 में मैट्रीमनी.कॉम और कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी की शिकायत के बाद प्रकाश में आया था. विंटर ओलम्पिक 2018 पर गूगल ने बनाया स्पेशल एनिमेटेड डूडल