गूगल इंडिया को विज्ञापन आय पर कर देना होगा - आईटीएटी

नई दिल्ली : आयकर मामले में अपीलीय न्यायाधिकरण का फैसला गूगल इंडिया के खिलाफ गया है.अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने कंपनी की विज्ञापन आय को गूगल आयरलैंड लि. को भेजने के मामले में टैक्स मांग के आयकर विभाग के नोटिस को उचित बताया है.

बता दें कि आईटीएटी की बेंगलुरु पीठ ने अपने आदेश में कर विभाग की इस दलील को  कायम रखा कि इस प्रकार का भुगतान रॉयल्टी है और इसीलिए इस पर विदहोल्डिंग टैक्स ( स्रोत पर कर कटौती) का मामला बनता है.कर विभाग ने पाया कि आकलन वर्ष 2012-13 के लिए स्रोत पर टैक्स कटौती किए बिना 1,114.91 करोड़ रुपये गूगल आयरलैंड लि . को स्थानांतरित किए गए. इसके आधार पर विभाग ने 258.84 करोड़ रुपये के कर मांग का नोटिस दिया था.कंपनी ने गूगल आयरलैंड लि. को किए गए भुगतान के वर्गीकरण को लेकर आईटीएटी के पास अपील दायर की थी.

जबकि गूगल इंडिया का कहना है कि वह भारत में विज्ञापनदाताओं को गूगल एडवर्ड्स कार्यक्रम की सामान्य वितरक/पुनविक्रीकर्ता है.इस काम के लिए मिलने वाला शुल्क किसी अधिकार के हस्तांतरण या किसी पेटेंट के अधिकार का सौदे का भुगतान नहीं है इसलिए इस पर रॉयल्टी की तरह टैक्स नहीं लगाया जा सकता.गूगल प्रवक्ता के अनुसार सभी कर कानून का अनुपालन करते हैं और हर कर का भुगतान करते हैं.इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे.

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