नई दिल्ली.भारत सरकार ने कार में लगाए जाने वाले बंपर गार्ड (बुलबार्स) पर रोक लगा दी है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड, ट्रांसपॉर्ट ऐंड हाइवेज ने अपने एक आदेश में राज्यों से ऐसे गैर-कानूनी बंपर गार्ड लगाए जाने पर सख्त ऐक्शन लेने को कहा है। सरकार ने कहा है कि कार में ऐसे बुलबार्स लगाना मोटर वीइकल ऐक्ट, 1988 के सेक्शन 52 का उल्लंघन हैं। सरकार ने यह रोक इसलिए लगाई है क्योंकि ऐसे बंपर गार्ड न केवल सड़क पर चलने वाले राहगीरों बल्कि टक्कर होने पर गाड़ी में सवार व्यक्ति के लिए भी घातक हो सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1952 के तहत किसी भी कार में अनऑथराइज्ड फिटमेंट लगाना नियमों की अवहेलना करना है। ऐसे में इस नियम तोडऩे वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 190 और सेक्शन 191 के तहत पैनल्टी लगाई जाएगी। ज्यादातर कार मालिकों को ये लगता है कि क्रैश गार्ड या बुल गार्ड एक्सिडेंट की स्थिति में कार सवार और कार की रक्षा करता है। लेकिन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रैश गार्ड और बुल गार्ड की वजह से कई बार एयरबैग नहीं खुल पाते जिससे एक्सिडेंट के वक्त ज्यादा नुकसान हो सकता है। सरकार ने यह रोक इसलिए लगाई है क्योंकि बंपर गार्ड सड़क पर चलने वाले राहगीरों के लिए खतरनाक साबित होते हैं। साथ ही टक्कर होने पर गाड़ी में सवार लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि छोटी-मोटी टक्कर के वक्त बंपर गार्ड गाड़ी को नुकसान से बचा लेते हैं। गाड़ियों के शोरूम पर यह आसानी से उपलब्ध रहते हैं। कई डीलर तो इसे जरूरी एसेसरी बताकर तक बेचते हैं। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय पर रेड जेजे बोर्ड ने दिया प्रद्युम्न मर्डर केस पर अहम निर्णय गीता पर संस्कृत निबंध प्रतियोगिता में मुस्लिम छात्र प्रथम