देश में कोरोनावायरस महामारी के बीच काफी कुछ बदलाव चुका हैं और सेफ्टी के लिए सरकार नए नियम लागू कर रही हैं. देश में पिछले कुछ समय से सेल्फ ड्राइवर कार और बाइक रेंटल इंडस्ट्री काफी तेजी के साथ बढ़ रही है. खासतौर पर उन जगहों पर जहां टूरिस्ट्स का आना जाना लगा रहता है. सोने में गिरावट जारी, अंतरराष्ट्रीय वायदा कीमतों ने भी किया निराश आपकी जानकारी के लिए बता दे कि कुछ सालों से इन रेंटल व्हीकल को चलाने वाले ड्राइवर्स को काफी परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है. कई जगहों पर स्थानीय ट्रैफिक पुलिस प्रशासन इनसे उस कर्मिशियल वाहन को चलाने के लिए बैज की मांग करता है जो कि उन पर नहीं होता है. वही, अब सरकार द्वारा इस राहत को देने के बाद सेल्फ ड्राइव रेंटिंग कार और बाइक को चलाने के लिए सिर्फ वैध ड्राइविंग लाइसेंस होने की जरूरत है और उससे सभी काम हो जाएंगे. इसी बीच सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने “रेंट ए मोटर कैब/साइकिल स्कीम” किराए पर एक मोटर टैक्सी/ मोटरसाइकिल स्कीम के तहत कुछ सलाह जारी की हैं. आसानी से समाप्त कर सकते है EPF निकासी क्लेम 1. जो व्यक्ति कर्मशियल व्हीकल चला रहा है अगर उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस / आईडीपी साथ है. इसके साथ ही मोटर टैक्सी किराए पर लेने के लिए (फॉर्म 3/4) और मोटर साइकिल के लिए (फॉर्म 2) है तो उसके किसी भी प्रकार के बैज के लिए जो नहीं दिया जाएगा. 2. "रेंट-ए-मोटरसाइकिल स्कीम" को लागू की जाए. ऑपरेटरों को लाइसेंस देने पर विचार किया जाए. 3. इसके अलावा 'रेंट-ए-मोटरसाइकिल स्कीम' के तहत लाइसेंस वाले टू-व्हीलर को इससे जुड़े टैक्स की पेमेंट के बाद राज्यों में ड्राइव करने की अनुमति जाए. इन वाहनों का इस्तेमाल टैक्सी सर्विस द्वारा पर्यटकों, कॉर्पोरेट अधिकारियों, व्यापार यात्रियों और परिवारों द्वारा छुट्टियों के लिए इस प्रकार किया जाता है. बुरे हालात में आर्थिक हालत सुधार सकता है पर्सनल लोन आम्रपाली दुबे का हॉट गाना इंटरनेट पर लगा रहा आग, यहां देखे वीडियों सोने-चांदी के भाव में भारी गिरावट, जानिए आज की कीमतें