सिगरेट-तंबाकू महंगा करने की तैयारी में सरकार, लग सकता है 35% GST

नई दिल्ली: सिगरेट, तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक जैसे उत्पादों पर जीएसटी दरें बढ़ सकती हैं, जिससे इनकी कीमतें बढ़ने की संभावना है। जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले, दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (GoM) ने तंबाकू उत्पादों और कोल्ड ड्रिंक्स पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर 35% करने की सिफारिश की है। अंतिम निर्णय 21 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा।

मंत्रियों के समूह ने 35% की जीएसटी दर को मौजूदा 28% स्लैब के अतिरिक्त लागू करने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही, रेडीमेड कपड़ों पर भी नई दरों की सिफारिश की गई है। 1,500 रुपये तक के कपड़ों पर 5% जीएसटी, 1,500 से 10,000 रुपये तक के कपड़ों पर 18%, और इससे महंगे कपड़ों पर 28% जीएसटी की दर प्रस्तावित की गई है। 

माना जा रहा है कि अगर ये सिफारिशें लागू होती हैं, तो सिगरेट, तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक्स के दामों में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा, जीएसटी रेट्स में बदलाव का असर महंगे कपड़ों पर भी देखा जा सकता है। यह रिपोर्ट बिहार के उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाले GoM ने तैयार की है और इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेश किया जाएगा। 

गौरतलब है कि जीएसटी 2017 में लागू किया गया था और इसे देश का सबसे बड़ा टैक्स सुधार माना गया है। जीएसटी ने वैट, एक्साइज ड्यूटी, और सर्विस टैक्स जैसे कई करों को समाप्त कर एक समान कर व्यवस्था लागू की। सरकार का दावा है कि जीएसटी ने टैक्स का बोझ कम करने में मदद की है।

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