बिहार सरकार का एससी/एसटी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा

पटना: बिहार के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के लिए राज्य सरकार की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी है, नितीश सरकार ने बिहार के एससी/एसटी कर्मचारियों को पदोन्नति में भी आरक्षण देने का फैसला किया है. बिहार में पिछले दो सालों से पदोन्नति में आरक्षण प्रणाली लागु नहीं की जा रही थी. लेकिन बिहार सरकार के इस फैसले के बाद से अब प्रमोशन भी आरक्षण के हिसाब से होगा.

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बिहार सरकार ने 2016 में आए हाई कोर्ट के फैसले के बाद से आरक्षण के आधार पर प्रमोशन देना बंद कर दिया था, लेकिन 17 मई 2018 और 5 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए एससी/एसटी के हक़ में फैसला सुनाया, जिसके बाद से केंद्र सरकार ने पदोन्नति पर आरक्षण प्रणाली लागू करने के निर्देश दे दिए. राज्य सरकार की तरफ से जारी नए निर्देश के अनुसार, आरक्षित वर्ग के उच्च पदों पर प्रोमोशन का वही बेंचमार्क होगा जो अनारक्षितों के लिए होगा. पदोन्नति के लिए बिहार सरकार ने नौ प्रकार के दिशानिर्देश जारी किए हैं.

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आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार भी पदोन्नति में आरक्षण देने का समर्थन करते रहे हैं. बिहार सरकार के इस फैसले को 2019 लोकसभा चुनाव के हिसाब से काफी अहम् माना जा रहा है, बिहार में एससी/एसटी समुदाय का एक बड़ा तबका रहता है, जो इस फैसले के बाद से भाजपा की तरफ आकर्षित हो सकता है, वहीँ अनारक्षित समुदाय को इस फैसले पर आपत्ति भी हो सकती है. 

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