नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सूचना प्रोधोगिकी अधिनियम की धारा 79 में बदलाव की तैयारी पूरी कर ली है, हालांकि संशोधित आईटी एक्ट कब से लागू होगा इसकी तो जानकारी नहीं है लेकिन इसके लागू होने के बाद मोबाइल ऐप और वेबसाइट की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। जानकारी के मुताबिक चाइल्ड पोर्नोग्राफी और फर्जी खबरों को फैलाने वाले ऐप व साइट पर तुरंत कार्रवाई होगी और इन्हें तत्काल प्रभाव से बंद किया जाएगा। GST : आसान रिटर्न दाखिले के लिए सरकार ने अधिसूचित किया नया रिटर्न फॉर्म इतना लगेगा जुर्माना सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार नए नियम के तहत यदि कोई मोबाइल ऐप या वेबसाइट आईटीएक्ट के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उनके ऊपर 15 करोड़ तक का जुर्माना या पूरी दुनिया में होने वाली कमाई का 4 फीसदी जुर्माना लगेगा। वहीं आईटी एक्स 69ए के तहत सरकार किसी भी वेबसाइट और ऐप को बंद करने का आदेश दे सकती है। जीएसटी पर घटी दर के बाद आज से सस्ती हो जाएंगी ये वस्तुएँ प्रमुख बैठक भी हुई थी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले सप्ताह ही इस मामले को लेकर एक बैठक हुई थी जिसमें साइबर लॉ डिवीजन, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑइंटरनेट सेवा प्रदाता संघ के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। इस अधिनियम के लागू होने के बाद किसी भी मामले पर सोशल मीडिया कंपनियों को सरकार को 72 घंटों के भीतर जानकारी देनी होगी। आगरा : तीन मंजिल मकान में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप फ्लिपकार्ट सेल का आज अंतिम दिन, इन उत्पादों पर 70 फीसदी डिस्काउंट 16 हजार रु प्रतिमाह वेतन, लैबोटरी टेक्नीशियन पद पर वैकेंसी