सरकार ने उठाया बड़ा कदम, नॉन-ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के इस्तेमाल पर लगाई रोक

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने नॉन-ट्रांसपोर्ट (गैर रजिस्टर्ड) गाड़ियों में कार पूलिंग या एग्रीगेशन पर पाबंदी लगा दी है। यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए लिया गया है। 19 जनवरी को जारी किए गए एक सरकारी प्रस्ताव (GR) के अनुसार, जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोपहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया वाहनों के साथ ही गैर-परिवहन वाहनों के राइड पूलिंग करने पर पाबंदी लगा दी गई है।

दरअसल, कुछ एग्रीगेटर्स महाराष्ट्र के बड़े शहरों में ऐप-आधारित बाइक, ऑटो एवं कार टैक्सी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इनमें से कुछ गैर-परिवहन श्रेणी के तहत रजिस्टर्ड वाहनों को भी टैक्सी की भांति इस्तेमाल में लेते हैं। इनमें विशेष रूप से दोपहिया वाहन सम्मिलित हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए ही महाराष्ट्र सरकार ने अब इस पर रोकर लगाने का निर्णय लिया है। बता दें कि नॉन-ट्रांसपोर्ट गाड़ियां सफेद नंबर प्लेट वाली होती हैं। इनके व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती। 

दरअसल, इससे पहले 13 जनवरी को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो को महाराष्ट्र सरकार से लाइसेंस लिए बिना संचालन करने के लिए फटकार लगाई थी। कोर्ट ने सेवाओं को तुरंत बंद करने के निर्देश भी दिए हैं। तत्पश्चात, रैपिडो महाराष्ट्र में संचालन बंद भी कर चुकी है। हालांकि, कंपनी ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि परिवहन वाहनों (वाणिज्यिक वाहनों) के रूप में गैर-परिवहन गाड़ियों का इस्तेमाल बहुत बढ़ा है। इसके चलते यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं तथा उन्हें खतरा भी पैदा हो गया है। बॉम्बे उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश एडवोकेट जनरल डॉ। बीरेंद्र सराफ ने कोर्ट को बताया था कि बाइक टैक्सी को प्रदेश में चलाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इसके लिए राज्य में कोई नीति या गाइडलाइंस नहीं है। उन्होंने कहा था कि फैसला लंबित होने तक रैपिडो को प्रदेश में बाइक टैक्सी नहीं चलानी चाहिए। इस पर जस्टिस जीएस पटेल और जस्टिस एसजी डिगे की पीठ ने मंजूरी जताई थी कि पॉलिसी सभी एग्रीगेटर्स के लिए समान होनी चाहिए। या तो सभी को अनुमति दी जाएगी वरना नहीं दी जाएगी।

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