GST इफेक्ट: ऑटोमोबाइल सेक्टर पर नहीं लगेगा सेस!

नई गाड़ी खरीदने वालो के लिए खुशखबरी है. जी हाँ केंद्र सरकार ने ऑटोमोबाइल पर गुड एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) पर सेस वापस ले लिया है. आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने कारों और मोटर साइकिल के लिए GST को 1 प्रतिशत से 3 प्रतिशत के साथ 28 प्रतिशत तय किया था.

लेकिन अब सरकार ने Taxation Law में संसोधन करके अधिनियम 2017 के माध्यम से ऑटोमोबाइल (कार और बाइक) पर उद्योग अधिनियम 1951-सेस अब लागू नहीं होगा. 1200 cc या उससे काम कि इंजन क्षमता वाले पेट्रोल कारों पर एक अतिरिक्त 1 प्रतिशत सेस का शुल्क लिया जायेगा. वहीं डीजल वाहनों के लिए 1500 cc या उससे काम इंजन की क्षमता के साथ 3% अतिरिक्त उपकर को आकर्षित करेगा.

ख़बरों के मुताबिक मोटर साइकिल ने इंजन की क्षमता के साथ बाइक पर 28 प्रतिशत GST और 3 प्रतिशत की उपकर 350 cc से अधिक पर आकर्षित करेगा. आपको बता दें कि 1 जुलाई 2017 से लागू होने वाले GST को ऑटोमोबाइल पर लगने वाला कर रद्द कर दिया गया है. अब केवल 28 प्रतिशत का जीएसटी लागू होगा.

सरकार ने विभिन्न चरणों को समाप्त करके यह कदम उठाया है ताकि जीएसटी के लिए विभिन्न टेक्स स्लैब में विभिन्न सामान और सेवाओं में फिट होना आसान हो. वहीं उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि प्रवेश स्तर खंड में अतिरिक्त सेस के कार्यान्वयन से देश में छोटी कारों के उत्पादन में असर पड़ेगा.

अब देखना ये है कि 1 जुलाई GST लागू होता है तो ऑटोमोबाइल पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा.

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