देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को भोजन में थूकने की घटनाओं को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें दोषियों पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसके साथ ही, होटल एवं ढाबा कर्मचारियों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है, तथा रसोई में CCTV कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा ऐसी घटनाओं पर चिंता व्यक्त करने के कुछ दिनों पश्चात्, राज्य पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग ने अलग-अलग दिशानिर्देश जारी किए, जिनमें अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। हाल ही में मसूरी में दो व्यक्तियों को पर्यटकों को जूस परोसने से पहले गिलास में थूकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके अतिरिक्त, देहरादून से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक रसोइये को रोटी के लिए आटा बनाते वक़्त कथित रूप से थूकते हुए देखा जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि आगामी त्योहारी सीजन के चलते भोजन की सुरक्षा और शुद्धता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, "त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की अशुद्धता या असामाजिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।" पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने अपराधियों के खिलाफ सीएम की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस प्रमुखों को दिशानिर्देश जारी किए। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि होटल तथा ढाबों जैसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों का 100% पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। साथ ही, व्यापार प्रबंधकों को अपनी रसोई में CCTV कैमरे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जिला पुलिस को दिए गए निर्देशों में कहा गया है कि खोखे और पुशकार्ट जैसी खुली जगहों पर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्थानीय खुफिया इकाई की मदद ली जा सकती है। गश्त के चलते इस पर विशेष ध्यान देने का निर्देश भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त, पुलिस स्वास्थ्य और खाद्य विभाग की सहायता से होटलों और ढाबों पर रैंडम चेकिंग कर सकती है। DGP ने कहा कि दोषियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 274 (खाद्य और पेय पदार्थों में मिलावट) तथा उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 81 (सार्वजनिक उपद्रव पैदा करना या जानबूझकर अफवाह फैलाना) के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। यदि अपराध का संबंध धर्म, जाति, भाषा आदि से है, तो संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि स्वास्थ्य और खाद्य विभाग, नगर निगम, जिला पंचायत और स्थानीय नागरिकों के समन्वय से जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त आर. राजेश कुमार ने भी एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जिसमें अपराधियों पर 25,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि देहरादून तथा मसूरी में होटलों और ढाबों में भोजन में थूकने की घटनाओं के वीडियो के आधार पर, सीएम के निर्देशों के अनुपालन में यह दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इसी बीच, मंगलवार को उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने घोषणा की कि वह भोजन को थूक या किसी अन्य मानव अपशिष्ट से प्रदूषित करने को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाने के लिए दो अध्यादेश लाने की योजना बना रही है। भूलकर भी गलत दिशा में ना लगाएं घड़ी, वरना हो जाएंगे बर्बाद सिंघम अगेन में नजर नहीं आएंगे सलमान! 72 घंटे में नहीं बनी नई सरकार तो लगेगा राष्‍ट्रपति शासन?