सार्वजनिक उद्यम विभाग ने गुरुवार को कहा कि कुछ वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त करने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) के अधिकारियों और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों के लिए अतिरिक्त महंगाई भत्ते पर 30 जून 2021 तक रोक रहेगी। विभाग ने एक ज्ञापन में कहा, कोरोना से उत्पन्न संकट के मद्देनजर, यह निर्धारित किया गया है कि CPSE के कर्मचारियों के लिए 2017, 1997, 1997, 1992 और 1987 के IDA वेतन संशोधन दिशानिर्देशों के अनुसार देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त 1 अक्टूबर से देय है। 2020 का भुगतान नहीं किया जाएगा।" विभाग ने कहा कि 1 जनवरी 2021 और 1 अप्रैल 2021 से देय डीए की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। डीपीई के सर्कुलर में कहा गया। हालांकि, मौजूदा दरों पर डीए (1 जुलाई 2020 से) का भुगतान जारी रहेगा। सरकार द्वारा 1 जुलाई, 2020 से देय महंगाई भत्ते की भावी किस्तों को जारी करने का निर्णय आने पर 1 अक्टूबर 2020, 1 जनवरी, 2021 और 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते की दरों को संभावित रूप से बहाल कर दिया जाएगा। यूनिलिवर ने निकाला कोरोना का तोड़ ! दावे में कहा- इस माउथवाश से 30 सेकंड में नष्ट हो जाएगा वायरस सितम्बर महीने में 10 लाख लोगों को मिली नई नौकरी, EPFO ने जारी किए आंकड़े बिटकॉइन फ़ोकस में 3year पीक होगा ऑलटाइम