नई दिल्ली: सरकार ने दूसरी कोरोना महामारी को देखते हुए आयकर दाखिल करने, जीएसटी अनुपालन के लिए समय सीमा बढ़ाकर करदाताओं को और राहत देने का फैसला किया है। तदनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के लिए किसी भी आदेश को पारित करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दी गई है। कराधान एवं अन्य कानूनों (विश्राम) और कुछ प्रावधान अधिनियम, 2020 में संशोधन के तहत जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से इस समय सीमा को पहले 30 अप्रैल, 2021 तक बढ़ा दिया गया था। इसी तरह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने भी अधिनियम की धारा 144सी की उप-धारा (13) के तहत डीआरपी के निर्देश के परिणामस्वरूप आदेश पारित करने की समय सीमा तीन महीने बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दी है। बोर्ड ने असेसमेंट को फिर से खोलने के लिए एक्ट की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने की समय सीमा भी बढ़ा दी है, जहां आय तीन महीने से बच गई है जबकि वित्त अधिनियम 2016 की धारा 168 की उप धारा (1) के तहत समकरण लेवी की प्रोसेसिंग की सूचना भेजने के लिए भी यही विस्तार दिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि बिना अतिरिक्त राशि के प्रत्यक्ष कर विवि से विश्वामित्र अधिनियम, 2020 के तहत देय राशि के भुगतान का समय आगे बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दिया जाएगा। रिलायंस 26 अप्रैल को लॉन्च करेगी 442 करोड़ रुपये का ओएफएस 31 मार्च को समाप्त तिमाही के लिए 219 करोड़ रुपये रहा M&M फाइनेंशियल सर्विसेज का शुद्ध लाभ 59 वर्ष का टूटा रिकॉर्ड, न्यूनतम स्तर पर पहुंची बैंक कर्ज वृद्धि