डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 31 जुलाई तक जारी रहेगा ये आदेश

नई दिल्ली: मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन (MOCA) ने सोमवार को घरेलु उड़ानों (Domestic Flight Capacity) की क्षमता को 50 फीसदी से बढ़ाते हुए 65 फीसदी कर दिया है. कोरोना वायरस के कारण एक साल से अधिक समय से फ्लाइट्स सर्विसेज पर काफी असर पड़ा है. अब सरकार के नए आदेश के बाद पहले की तुलना में ज्यादा लोग सफर कर सकेंगे.

सरकार ने पांच जुलाई को जारी किए आदेश में बताया है कि मौजूदा स्थिति की समीक्षा के बाद हवाई यात्रा के लिए निर्धारित 50 फीसदी क्षमता को बढ़ाकर 65 फीसदी किया जाता है. मंत्रालय का यात्री क्षमता से संबंधित नया ऑर्डर पांच जुलाई से ही लागू हो जाएगा, जोकि 31 जुलाई या फिर अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा. कोरोना काल में डॉमेस्टिक ऑपरेशंस पूरी कोविड गाइडलाइन्स के साथ ही जारी हैं. यात्रियों को यात्रा करने से पहले मास्क पहनना अनिवार्य है. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है.

DGCA ने कुछ माह पहले कहा था कि हवाई अड्डे पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ फाइन लगाया जाना चाहिए. इसके बाद भी कोई यात्री प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता है तो फिर उसके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब धीमी पड़ने लगी है. एक समय रिकॉर्ड बना रहे केस अब लगातार कम हो रहे हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स और सरकार ने तीसरी लहर की चेतावनी भी दी है. सरकार ने लोगों से पूरे कोरोना नियमों का पालन करने को कहा है.

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