बांका से अपराध का नया मामला सामने आया है जो सभी को हैरान कर गया है। जी दरअसल बिहार में बांका जिले की एक सत्र अदालत ने नाबालिग पोती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी चाचा को आज दस साल के कठोर सश्रम कारावास की सजा के साथ पांच हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया है। इस मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शत्रुघ्न सिंह ने यहां मामले में सुनवाई के बाद जिले के धोरेया थाना क्षेत्र के कुर्मा गांव निवासी पचास वर्षीय जैनउल अंसारी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (पॉक्सो) के विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है। इस मामले में अदालत ने पॉस्को एक्ट के तहत समाज कल्याण विभाग को पीड़िता के पुनर्वास के लिए पचास हजार रुपये देने का आदेश दिया है। खबरों के मुताबिक इस मामले में 10 फरवरी 2019 को पीड़िता की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें उसने कहा कि उसकी पुत्री के साथ उसके दादा जैनउल अंसारी ने छह माह तक यौन शोषण किया। वैसे इस मामले को ऐसा पहला मामला नहीं कहा जा सकता है बल्कि इसके पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिन्होंने सभी को हैरान किया है। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। पतंजलि प्रोडक्ट्स के नाम पर करते थे ठगी, पुलिस के हत्थे चढ़े दो आरोपी नशे की हालत में बेटे ने जान से मारा अपनी माँ को, फिर शव को छुपाया बेड में गैर मर्द पर आया दो बच्चों की माँ का दिल, पति को छोड़कर कर लिया निकाह