संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी को टैक्स मुक्त करने के लिए कानून जल्द पारित हो सकता है. ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017 संसद के आगामी बजट सत्र में पारित होने की उम्मीद जताई जा रही है.इस विधेयक के पारित होने पर संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा. उल्लेखनीय है कि संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को फिलहाल पांच साल या अधिक की सेवा के बाद नौकरी छोड़ने या सेवानिवृत्ति के बाद 10 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है. अब टैक्स फ्री राशि में इजाफ़ा हो जाएगा. सूत्रों के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017 संसद के बजट सत्र में पारित होगा.सरकार संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी को टैक्स मुक्त रखने की सुविधा देना चाहती है. यह विधेयक पिछले महीने संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया गया था. ख़ास बात यह है कि एक बार यह विधेयक पारित होने के बाद सरकार को टैक्स मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा के लिए इसे बार-बार पारित नहीं करना पड़ेगा . यह भी देखें चार भागों में विभाजित होगा एयर इण्डिया कच्चे तेल के दामों ने लगाई पेट्रोल और डीजल के दामों में आग