नई दिल्ली : आयकर विभाग ने टीडीएस प्रमाण-पत्र यानी फार्म 16 को संशोधित किया है। इसमें मकान से आय तथा अन्य नियोक्ताओं से प्राप्त पारितोषिक समेत विभिन्न बातों को जोड़ा गया है। इस तरह से इसे अधिक व्यापक बनाया गया है ताकि कर देने से बचने पर लगाम लगाया जाए। इसमें विभिन्न कर बचत योजनाओं, कर बचत उत्पादों में निवेश के संदर्भ में कर कटौती, कर्मचारी द्वारा प्राप्त विभिन्न भत्ते के साथ अन्य स्रोत से प्राप्त आय के संदर्भ में अलग-अलग सूचना भी शामिल होगी। सोने-चांदी की कीमतों में लगातार नजर आ रही है गिरावट ऐसा है नया नियम सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार फार्म 16 एक प्रमाण-पत्र है, जिसे नियोक्ता जारी करते हैं। इसमें कर्मचारियों के टीडीएस का ब्योरा होता है। इसे जून के मध्य में जारी किया जाता है और इसका उपयोग आयकर रिटर्न भरने में किया जाता है। आयकर विभाग द्वारा अधिसूचित संशोधित फार्म 12 मई 2019 को प्रभाव में आएगा। इसका मतलब है कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न संशोधित फार्म 16 के आधार पर भरा जाएगा। पिछले साल के मुकाबले इस साल 11.02 फीसदी बढ़ा भारत का निर्यात इस तरह होगा जमा इसी के साथ अन्य बातों के अलावा संशोधित फार्म 16 में बचत खातों में जमा पर ब्याज के संदर्भ में कटौती का ब्योरा तथा छूट एवं अधिभार (जहां लागू हो) भी शामिल होगा। आयकर विभाग पहले ही वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न फार्म को अधिसूचित कर चुका है। वेतनभोगी वर्ग तथा जो अपने खातों के आडिट नहीं कराते, उन्हें इस साल 31 जुलाई तक आईटीआर भरना होगा। सप्ताह के दूसरे दिन भी रुपये को मिली कमजोर शुरुआत दो दिन की बढ़त के बाद पांच पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ पेट्रोल मंगलवार को भी बाजार में जारी है बढ़त का सिलसिला